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March 19, 2024

High Court News : उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को झटका… पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की सदस्यता बहाल…

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High Court News

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नवीन समाचार, नैनीताल, 19 सितंबर 2023। वित्तीय अनियमितता के आरोप में अपनी सदस्यता गंवा चुके बागेश्वर के एक जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी को नैनीताल उच्च न्यायालय (High Court News) से बड़ी राहत जबकि सरकार को झटका मिला है। न्यायालय ने सरकार के हरीश ऐठानी की जिपं सदस्यता समाप्त करने के आदेश को नियमानुसार न पाते हुए रद्द कर दिया है। अब जल्द ही उनकी सदस्यता बहाल होगी।

High Court News जिला पंचायत सदस्य हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त, वित्तीय अनियमितता का आरोप,  district-panchayat-member-harish-aithani-membership-terminated-in-bageshwarविदित हो कि बागेश्वर जनपद के शामा से जिला पंचायत सदस्य व बागेश्वर जनपद के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी पर वर्ष 2014 से 2019 तक जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितताएं करने के आरोप लगे थे। आरोप था कि इन आरोपों की पुष्टि के बावजूद उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा और जिला पंचायत सदस्य बने। अनेक शिकायतों के आधार पर शासन ने मई 2023 में उनकी जिला पंचायत सदस्यता रद्द कर दी थी, और उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी थी।

इस पर हरीश ऐठानी ने शासन के इस फैसले को नैनीताल उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय में दायर याचिका में ऐठानी की ओर से कहा गया था कि उन पर लगाए गए सभी आरोप निराधार व राजनीतिक द्वेष के चलते लगाए गए हैं। उनकी ओर से कोई वित्तीय अनियमितता नहीं की गई। लिहाजा, सरकार के इस आदेश को निरस्त की जाए।

इस मामले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था। जबकि आज मंगलवार को न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने हरीश ऐठानी की सदस्यता समाप्त करने संबंधी आदेश को नियम विरुद्ध पाते हुए खारिज कर दिया।

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यह भी पढ़ें : High Court News-बड़ा समाचार: संबद्धता समाप्त होने के मुद्दे पर 10 महाविद्यालयों को हाईकोर्ट से राहत

नवीन समाचार, नैनीताल, 3 जुलाई 2023। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने गत दिनों कड़ा निर्णय लेते हुए डीएवी सहित 10 अशासकीय महाविद्यालयों की संबद्धता समाप्त कर दी थी। अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय (High Court News) ने कार्यकारी परिषद के असंबद्धता के इस फैसले पर तात्कालिक रोक लगा दी है। इससे इन महाविद्यालयों केा तात्कालिक तौर पर बड़ी राहत मिल गई है।

उल्लेखनीय है कि गढ़वाल विवि की कार्यकारी परिषद ने गत 20 जून को हुई शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकार व यूजीसी की संयुक्त बैठक में इन कॉलेजों की संबद्धता अगले साल से खत्म करने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही विवि से जुड़े 72 अन्य अशासकीय महाविद्यालयों की संबद्धता पर भी तलवार लटक गई थी।

विवि के इस निर्णय पर महाविद्यालयों का कहना था कि वर्ष 2009 में गढ़वाल विवि को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। उस वक्त जो एक्ट पास हुआ था, उसके सेक्शन 4-एफ में प्रावधान किया गया था कि जो कॉलेज विवि से संबद्ध हैं, उनका स्टेटस वैसा ही रहेगा। इसलिए इस एक्ट के तहत उन्हें असंबद्ध नहीं किया जा सकता है।

जबकि दूसरी ओर सरकार प्रदेश के सभी राजकीय डिग्री कॉलेजों को गढ़वाल विवि से करीब दो साल पहले असंबद्ध कराते हुए श्रीदेव सुमन विवि से संबद्ध करा लिया था। इसके बाद से बाकी कॉलेजों को हटाने की भी कोशिशें चल रहीं थीं। (डॉ. नवीन जोशी) आज के अन्य नवीन समाचार पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें। यदि आपको लगता है कि ‘नवीन समाचार’ अच्छा कार्य कर रहा है तो हमें सहयोग करें..

Big High Court news: 10 colleges get relief from the High Court on the issue of termination of affiliation
Naveen Samachar, Nainital, 2 July 2023. Taking a tough decision, the Executive Council of Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University had terminated the affiliation of 10 private colleges including DAV. Now the Uttarakhand High Court has put a temporary stay on this decision of disaffiliation of the Executive Council. Due to this, these colleges have got a big relief on an immediate basis.

It is notable that the Executive Council of Garhwal University, in a joint meeting of the Ministry of Education, State Government and UGC held on June 20, had decided to end the affiliation of these colleges from next year. Along with this, the sword was hanging on the affiliation of 72 other non-government colleges attached to the university.

On this decision of the university, the colleges said that in the year 2009, Garhwal University got the status of Central University. In the Act that was passed at that time, provision was made in Section 4-F that the status of the colleges affiliated to the University would remain the same. Therefore, they cannot be disassociated under this Act.

While on the other hand, the government disaffiliated all the government degree colleges of the state from Garhwal University and affiliated them to Sridev Suman University about two years ago. Since then, efforts were also going on to remove the rest of the colleges.

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